TRAI ने करोड़ों मोबाइल यूजर्स को दी बड़ी राहत, अब इस दिन से लागू होगा नया नियम

TRAI देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने फर्जी एसएमएस रोकने के लिए नए नियम लागू करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। इससे पहले टेलीकॉम रेगुलेटर इसे 1 सितंबर 2024 से लागू करने वाला था।

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छवि स्रोत: फ़ाइल
भारत में मोबाइल उपयोगकर्ता

TRAI देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने फर्जी एसएमएस रोकने के लिए नए नियम लागू करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। इससे पहले टेलीकॉम रेगुलेटर इसे 1 सितंबर 2024 से लागू करने वाला था। एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स और दूसरे स्टेकहोल्डर्स की मांग पर रेगुलेटर ने इस डेडलाइन को बढ़ाने का फैसला किया है। हाल ही में ट्राई ने फर्जी एसएमएस और कॉल रोकने के लिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और टेलीमार्केटर्स को यूआरएल, एपीके और ओटीटी लिंक वाले मैसेज को व्हाइटलिस्ट करने के लिए 31 अगस्त 2024 तक की डेडलाइन दी थी।

समय सीमा बढ़ाई गई

दूरसंचार विभाग के नए नियमों के लागू होने से फर्जी लिंक वाले मैसेज और कॉल पर लगाम लग सकेगी। हालांकि, कई टेलीमार्केटर्स ने अभी तक अपने मैसेज टेम्प्लेट को व्हाइटलिस्ट नहीं किया है, जिसके चलते नए नियम के लागू होने के बाद यूजर्स को ओटीपी वाले मैसेज रिसीव करने और ऑनलाइन पेमेंट आदि करने में दिक्कत आ सकती है। यूजर्स की परेशानी को देखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटर ने अब इसकी डेडलाइन 1 महीने यानी 30 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब ये नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे।

ट्राई ने इस महीने की शुरुआत में 8 अगस्त को दूरसंचार ऑपरेटरों, टेलीमार्केटर्स और अन्य हितधारकों के साथ बैठक की थी, जिसमें उसने मार्केटिंग संदेशों और कॉल के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे।

ट्राई ने दिए सख्त आदेश

ट्राई ने अपने निर्देश में कहा था कि यदि कोई भी संस्था स्पैम कॉल करने के लिए अपनी एसआईपी/पीआरआई लाइनों का दुरुपयोग करती है, तो उस संस्था के सभी दूरसंचार संसाधनों को उसके दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा काट दिया जाएगा और संस्था को काली सूची में डाल दिया जाएगा।

यह जानकारी दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा अन्य सभी टीएसपी के साथ साझा की जाएगी, जो बदले में उस इकाई को आवंटित सभी दूरसंचार संसाधनों को काट देंगे और उसे दो साल तक की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे। ब्लैकलिस्टिंग की अवधि के दौरान किसी भी टीएसपी द्वारा उसे कोई नया दूरसंचार संसाधन आवंटित नहीं किया जाएगा।

1 सितंबर 2024 से ऐसे किसी भी SMS को डिलीवर नहीं किया जा सकेगा जिसमें स्पैम URL/APK लिंक शामिल हों जो व्हाइटलिस्ट में शामिल न हों। ट्राई ने अब इस डेडलाइन को 30 दिन के लिए बढ़ा दिया है। यानी 1 अक्टूबर से बिना व्हाइटलिस्टिंग वाले मैसेज यूजर्स को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा नियामक ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को एंटिटी और टेलीमार्केटर के बीच चेन बाइंडिंग लागू करने के लिए 31 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया है ताकि ऐसे मैसेज फ्लो का पता लगाया जा सके।

TRAI ने करोड़ों मोबाइल यूजर्स को दी बड़ी राहत, अब इस दिन से

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TRAI has given a big relief to 1

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