नई पेंशन योजना UPS के बारे में A से Z जानकारी पढ़ें, रिटायर्ड हैं तो भी मिलेगा लाभ और एरियर, जानें सभी सवालों के जवाब

UPS: 23 लाख कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकार ने यूपीएस की नई पेंशन व्यवस्था शुरू की है। केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन मिलता है।

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UPS: 23 लाख कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकार ने यूपीएस की नई पेंशन व्यवस्था शुरू की है। केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन मिलता है। इस योजना में रिटायर हो चुके केंद्रीय कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। उन्हें ब्याज के साथ एरियर मिलेगा। 1 अप्रैल 2025 से योजना लागू होगी।

 

प्रश्न है: एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का क्या अर्थ है?

एकीकृत पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन का प्रावधान किया है। यूपीएस के तहत अब सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 साल होनी चाहिए। वहीं, अधिकतम 10 साल की न्यूनतम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। नई पेंशन योजना न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर प्रति माह न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन की भी गारंटी देती है। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को कम से कम 10,000 रुपये की निश्चित पेंशन मिलेगी।

प्रश्न: यूपीएस का लाभ कौन से कर्मचारी उठा सकते हैं?

केंद्र सरकार ने कहा है कि जो कर्मचारी पहले ही रिटायर हो चुके हैं या 2004 से एनपीएस के तहत काम कर रहे हैं, वे इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं। कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा।

प्रश्न: क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा?

यह राज्य सरकार पर निर्भर करेगा। अगर वे यूपीएस के तहत अपने कर्मचारियों को पेंशन देना चाहते हैं, तो वे ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

प्रश्न: यूपीएस, एनपीएस से कितना भिन्न है?

न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का प्रावधान नहीं था। एनपीएस पूरी तरह से शेयर मार्केट के रिटर्न पर आधारित था। इसलिए कर्मचारियों में इसको लेकर असंतोष था। वहीं यूपीएस में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की तरह कर्मचारियों को निश्चित पेंशन देने का प्रावधान है। यूपीएस में सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले 12 महीने के औसत बेसिक वेतन का 50% निश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा।

प्रश्न: यूपीएस से केंद्रीय कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा?

यूपीएस में कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलेगी। इतना ही नहीं अगर कर्मचारी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के समय मिलने वाली पेंशन का 60 फीसदी उसके आश्रित परिवार को दिया जाएगा। इतना ही नहीं अगर किसी की सर्विस 10 साल से कम है तो उसे 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यानी इस नई योजना के तहत न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन मिलना तय है। साथ ही समय-समय पर बढ़ती महंगाई का लाभ भी मिलेगा। इससे कर्मचारियों की पेंशन समय के साथ बढ़ती रहेगी। औद्योगिक श्रमिकों के लिए DA अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होगा

प्रश्न: एनपीएस से यूपीएस में जाने पर मुझे कितना ब्याज मिलेगा?

अगर कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एनपीएस के तहत रिटायर होता है और यूपीएस में शिफ्ट होता है, तो सरकार बकाया राशि का भुगतान एरियर के तौर पर करेगी। सरकार बकाया राशि पर ब्याज भी देगी। कर्मचारी को बकाया राशि पर पीपीएफ दर से ब्याज मिलेगा।

प्रश्‍न : इससे केंद्र सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा?

एनपीएस में कर्मचारियों को पेंशन के लिए अपने वेतन का 10% अंशदान करना होता है। जबकि, सरकार 14% अंशदान करती है। वहीं, यूपीएस में सरकार 18.5% अंशदान करेगी। इससे कर्मचारियों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। हालांकि, ऐसा करने से सरकार पर पहले साल में 6250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

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